आँखे (२००२) के निर्माता गौरांग दोषी ने इससे पूर्व ये दावा किया था के उनके ऊपर किये गए आरोपों से उन्हें मुक्त किया गया है और उन्हें जेल भेजने के निर्णय को भी रद्द कर दिया गया है।
गौरांग दोषी अवमानता के आरोपोंसे मुक्त नहीं, अभी भी जा सकते हैं जेल
मुम्बई - 07 Oct 2019 21:00 IST
Updated : 10 Oct 2019 3:59 IST
Keyur Seta
फ़िल्म निर्माता गौरांग दोषी की केस और भी अजीब हो रही है। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुष्मिता सेन, अर्जुन रामपाल और परेश रावल अभिनीत सफल फ़िल्म आँखे (२००२) के निर्माता गौरांग दोषी ने इस वर्ष जुलाई में अपने प्रवक्ता द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया था के उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानता के आरोपोंसे उन्हें बरी कर दिया गया हैं और छह महीने की जेल के निर्णय को भी रद्द कर दिया गया है।
पर अब बात सामने आ रही है के ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया गया है और उनके ऊपर निश्चित आरोप, अपराध निश्चिती और कोर्ट का निर्णय सभी पहले जैसे ही हैं।
दोषी पर कोर्ट की अवमानता का आरोप था, जो के स्कॉर्ग इंटरनैशनल को निश्चित धनराशि न देने की वजह से उन पर लगा था और पिछले वर्ष बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में उन्हें छह महीने के कारावास की शिक्षा सुनाई थी।
"मि दोषी ने मिडिया को ग़लत सूचना दी हैं, जो के अनुचित और ग़ैरक़ानूनन है," परिणाम लॉ असोसिएट्स के कृष्णा केडिया ने सिनेस्तान को बताया। वे स्कॉर्ग इंटरनैशनल के लिए लड़ रही हैं। "मि दोषी को अवमानता के आरोप से मुक्ती नहीं मिली है। १० जुलाई २०१९ को हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अगर वे दो महीनों में हमारे क्लायंट को रु १.५ करोड़ नहीं दे पाते हैं, तो उनके खिलाफ न जमानत वारंट जारी किया जा सकता है।" सिनेस्तान डॉट कॉम के पास इस विषय से संबंधित कोर्ट ऑर्डर मौजूद है।
केडिया ने बताया के दोषी ने कोर्ट को अपने वकील द्वारा सिर्फ़ जबानी बताया था के वे दो महीनों में रु १.५ करोड़ जमा कर देंगे। "उसके तहत १० जुलाई २०१९ को हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए के मि दोषी के खिलाफ की गयी अवमानता की याचिका ख़ारिज कर दी जाए और उन्हें ये निर्देश दिए गए के वे दो महीनों में हमारे क्लायंट को भुगतान कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ कोर्ट ने जो निर्देश किये हैं वे लागू किये जाएंगे," उन्होंने बताया।
उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया के इस दिन तक दोषी ने स्कॉर्ग इंटरनैशनल को कोई पेमेंट नहीं की है और ये कोर्ट आदेश का अवमान है।
इससे पूर्व ३१ अक्टूबर २०१८ की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ती जी एस पटेल ने दोषी को मिडिया में ग़लत दावे करने पर चेतावनी दी थी। निर्माता की मिडिया में अच्छी पहचान होने पर बात करते हुए न्यायमूर्ती पटेल ने कहा था, "एक आर्टिकल में गौरांग दोषी ने कमबैक की घोषणा की है। मुझे नहीं लगता के मि दोषी को उनके खिलाफ जारी आज्ञापत्र, प्रस्तावित लुकआउट नोटिस और इस कोर्ट के आदेशों का हमेशा उल्लंघन करना, इनके आधार पर कमबैक संज्ञा की उचित परिभाषा की कोई जानकारी है। वे सीख जाएंगे।"
दोषी इस समय फरार हैं और कहा जा रहा है की वे संयुक्त अरब अमीरात में हैं। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।
दोषी का पक्ष जानने के लिए उनके वकील को लगातार फोन कॉल्स, संदेश और व्हाट्सअप संदेश भेजने के बाद दोषी ने खुद सिनेस्तान को फोन किया और कहा के ये पूरा विषय एक गलतफहमी है और वे जल्द ही, शायद ८ अक्टूबर तक, पेमेंट कर देंगे। अब ये देखना है के इस बार क्या वे अपनी ज़बान पर खरे उतरते हैं?
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